Supreme Court की चेतावनी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल से खतरा निष्पक्ष सुनवाई को


सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रत्येक व्यक्ति के मोबाइल फोन को मीडिया बनाने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तुरंत वीडियो अपलोड करने की संक्रामक प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

अदालत ने कहा कि ऐसी गतिविधियां आरोपियों की निष्पक्ष सुनवाई के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही। याचिका में आरोप लगाया गया था कि पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के वीडियो और तस्वीरें अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड करती है, जिससे लोगों के मन में पूर्वाग्रह पैदा होता है। बाद में सबूतों के अभाव में बरी होने पर न्यायपालिका को दोषी ठहराते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन की इस बात से सहमति जताई कि मोबाइल फोन रखने वाला हर व्यक्ति मीडिया बन गया है और कहा कि जब भी कोई दुर्घटना होती है तो लोग सामग्री बनाने के लिए अपने मोबाइल फोन निकाल लेते हैं। यहां तक कि जब कोई व्यक्ति सड़क पर खून बह रहा होता है।

न्यायमूर्ति बागची ने याचिकाकर्ता से कहा कि पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल के बारे में बात करने के बजाय पुलिस, पारंपरिक और सोशल मीडिया के लिए एक व्यापक तंत्र की तलाश करनी चाहिए। इसे सभी राज्यों में जांच में पारदर्शिता, सूचना के अधिकार और आरोपियों की निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को संतुलित करने के लिए पुलिस-मीडिया ब्रीफिंग के संबंध में एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने और उसका अनुपालन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन महीने का समय दिया गया है।

जस्टिस बागची ने क्या कहा?

उन्होंने कहा, "बड़े कैनवास पर हमारा मानना है कि पुलिस को अपनी ब्रीफिंग के माध्यम से आरोपियों के खिलाफ पूर्वाग्रह पैदा नहीं करना चाहिए। पुलिस को एसओपी के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन मीडिया, विशेष रूप से सोशल मीडिया और जनता के बारे में क्या? क्या उन्हें रोका जा सकता है? तुलनात्मक रूप से टीवी चैनल कहीं अधिक संयमित हैं, भले ही कोई उनके विचारों से असहमत हो सकता है।"

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसे टैब्लॉयड हैं जिन्हें कम शब्दों में "ब्लैकमेलर" कहा जा सकता है। न्यायमूर्ति बागची ने कहा, "समस्या परमाणुकृत सोशल मीडिया है।"

सीजेआई कांत ने कहा, "यह डिजिटल गिरफ्तारी के समान या एक अलग पहलू है। राष्ट्रीय राजधानी से दूर कस्बों और शहरों में एक प्रवृत्ति है जहां लोग मीडियाकर्मियों के रूप में अपनी साख दिखाते हैं और गुप्त डिजाइन के लिए इसे अपने वाहनों पर साहसपूर्वक प्रदर्शित करते हैं।"

कोर्ट ने याचिका वापस लेने के लिए क्यों कहा?

शंकरनारायणन ने कहा, "मैं कुछ ऐसे अधिवक्ताओं को जानता हूं जो राजमार्गों पर टोल चुकाने से बचने के लिए अपनी कारों पर 'सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट' स्टिकर लगाते हैं।" पीठ ने कहा कि चूंकि आरोपियों के लिए निष्पक्ष सुनवाई के मुद्दे पर एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, इसलिए बेहतर होगा कि याचिका वापस ले ली जाए और अप्रैल के बाद विस्तारित दायरे के साथ फिर से दायर की जाए जब पुलिस के लिए एसओपी लागू किया जाएगा।

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